रानीखेत : वन क्षेत्राधिकारी ने समय रहते रोका अतिक्रमण

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 वन विभाग की जमीन पर चल रहे कार्य को वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत द्वारा समय रहते रोका गया। नही तो हो जाता अतिक्रमण

रिपोर्टर – बलवंत सिंह रावत 

रानीखेत। वन विभाग की जमीन पर चल रहे कार्य को वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत द्वारा समय रहते रोका गया। नही तो हो जाता अतिक्रमण।

बता दे कि पन्याली क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग रानीखेत के अवासीय मकान के पास शनिवार सुबह के समय कुछ मजदूरो द्वारा वन भूमि मे कार्य किया जा रहा था।

जिसकी शिकायत मिलने पर वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत ने वन विभाग की टीम भेजकर चल रहे कार्य को रुकवा दिया। जिससे वन भूमि मे अतिक्रमण होने से बच गया।

वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि मुझे दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि रिज़र्व फॉरेस्ट में एक जगह पर मजदूरों द्वारा कुछ शायद सफाई और कटिंग का कार्य किया जा रहा है।

सूचना मिलते ही हमने तत्काल अपने वन वीट अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी को मौके पर भेजा, और उनके द्वारा बताया गया कि जो भी कार्य वहां पर किया जा रहा था, उसको रोक दिया गया है।

उन्होने कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी एजेंसी या लोग किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करते हुए पाए जाएंगे, तो उनके खिलाफ आईएफए के तहत कार्रवाही की जाएगी।

उन्होने यह भी कहा कि आईएफए के तहत जो भी सज़ा का प्रावधान है, वो उनके अनुसार किया जाएगा, उनके ऊपर कठोर कार्रवाही की जायेगी।

वन क्षेत्राधिकारी ने कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट में किसी के घर का कार्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रयोजन से कार्य करता है। उसके पास पहले से कोई परमिशन होनी चाहिए, या फिर वो लैंड ट्रांसफर का कैस होना चाहिए।

यदि लैंड ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जा सकता, किसी भी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा जो कोई भी यह कार्य कर रहा है या करवा रहा है।

हम उसकी अनुभाग अधिकारी से जांच करवाते हैं, और जो भी इसमें गिल्टी पाया जाता है, उसके खिलाफ आईएफए के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


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