नैनीताल। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अब तस्करों की अवैध संपत्तियों पर भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है।
यह कार्रवाई थाना हल्द्वानी में दर्ज मुकदमा संख्या 359/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम 1985 से संबंधित प्रकरण में की गई।
इस पूरे मामले की निगरानी पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल तथा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार सैनी द्वारा की जा रही थी।
अभियुक्त और विवेचना
इस मामले में आरोपी नारायण दत्त परगाई पुत्र स्व. हरिकिशन परगाई निवासी ग्राम कुकना, थाना मुक्तेश्वर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक भुवन सिंह राणा द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।
फाइनेंशियल जांच में सामने आए वाहन
वित्तीय विवेचना के दौरान आरोपी के पुत्र सुरेश परगाई के नाम पर तीन वाहन पाए गए, जिनमें—
UK04TB-5931 – मोटर कैब (मारुति सुज़ुकी एर्टिगा)
UK04Z-3013 – होंडा मोटरसाइकिल
UK04AA-6853 – हीरो मोटरसाइकिल
जांच में इन वाहनों की खरीद के लिए कोई वैध आय का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह संदेह मजबूत हुआ कि संपत्ति नशा तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी।
दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी ने दिए जब्ती के आदेश
वाहनों की जब्ती के लिए मामला Competent Authority SAFEMA/NDPS, नई दिल्ली को भेजा गया। सक्षम प्राधिकारी ने 24 मार्च 2026 को आदेश पारित करते हुए एर्टिगा कार को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानते हुए धारा 68-B(g) और 68-F(1) के तहत जब्त करने के निर्देश जारी किए।
नशा तस्करों पर लगातार सख्ती
नैनीताल पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति को भी चिन्हित कर जब्त किया जाएगा।
इससे तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने में मदद मिलेगी और नशा कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

