उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर

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ब्रेकिंग न्यूज़

– उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर

– राज्य निर्वाचन आयोग को HC से नहीं मिली राहत

– हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग

– 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने HC में फाइल की थी रिव्यू पिटिशन

– HC ने दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को नहीं माना था सही 

– HC के आदेश से एक बार फिर मची खलबली

– HC ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई रोक 

– HC ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद दाखिल कर सकता है इलेक्शन पिटिशन

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