उत्तराखंड उच्च न्यायालय मेँ पंचायत चुनाव के दौरान अपहरण व बवाल को और माहौल खराब करने पर हुई सुनवाई
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में नैनीताल में 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई अपहरण व बवाल को और माहौल खराब करने को लेकर स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई के दौरान एसएसपी नैनीताल, जिलाधिकारी नैनीताल सहित जिम्मेदार एजंसियों को कल तक शपथ पेश कर यह बताने को कहा है कि 14 अगस्त को हुई घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है।
मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने कल 19 अगस्त की तिथि नियत की है।
आज हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी से कहा है कि नैनीताल एक विश्व विख्यात स्थल है।और यहाँ उच्च न्यायालय भी है।
यहां तलवारधारी अपहरण जैसी घटना को अंजाम देते है। जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है।
आपकों बता दे जिला सदस्य पुष्पा नेंगी ने उच्च न्यायालय मे प्रार्थना देकर 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत चुनांव के दौरान डिकर सिंह, विपन जंतवाल, तरुण कुमार शर्मा, प्रमोद सिंह, दीप सिंह बिष्ट ( 5 ) पंचायत सदस्यों के अपहरण को लेकर नैनीताल पुलिस प्रशासन की लापरवाही व समय पर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने को लेकर पुष्पा नेंगी के प्रार्थना पत्र पर स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की।
















