सोशल मीडिया पर मतदेय स्थल की वीडियो वायरल किए जाने को जिलाधिकारी ने लिया गंभीरता से; अपर जिलाधिकारी को दिए जांच के आदेश

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रिपोर्टर बलवंत सिंह रावत 

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के सफल एवं समबद्ध सम्पादन हेतु विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों को पृथक पृथक विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी के तहत मतदान प्रक्रिया के सफल सम्पादन हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु मतदान कार्मिकों (पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारियों) की नियुक्ति करते हुए उन्हें स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक निर्वाचन हेतु निर्देशित किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन- 2025 के प्रथम चरण में दिनांक 24 जुलाई. 2025 को जनपद अन्तर्गत विभिन्न 6 विकास खण्डों में मतदान प्रक्रिया सम्पादित की गई।

प्रथम चरण के मतदान दिवस से एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 23 जुलाई, 2025 को सभी मतदान दल के कार्मिक सम्बन्धित विकास खण्ड में निर्धारित मतदान सामग्री वितरण केन्द्र से मतदान से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त कर अपने-अपने मतदेय स्थलों में पहुँचने हेतु सभी सम्बन्धित मतदान कार्मिकों (पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारियों) को निर्देशित किया गया था।

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को सम्पादित मतदान प्रक्रिया के तहत विकास खण्ड चौखुटिया अन्तर्गत मतदेय स्थल संख्या 95 प्रा०पा० उंचावाहन में मतदान हेतु किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होने सम्बन्धी एक भ्रामक वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया गया है, जो प्रथमदृष्टया संभवतः सम्बन्धित मतदान कार्मिकों में से ही किसी एक द्वारा तैयार कर प्रसारित किया जाना प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा कि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पादित कराना सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है। यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों होती हैं अथवा कोई कमियां पाई जाती हैं तो उन्हें सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से वार्ता कर उनका समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत उनके द्वारा इस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन की छवि को धूमिल एवं मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किये जाने का प्रयास किया गया।

उक्तानुसार मतदेय स्थल में समुचित व्यवस्था नहीं होने सम्बन्धी भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित किया जाना सम्बन्धित कार्मिक की अपने दायित्यों के निर्वहन के प्रति उदासीनता का परिचायक है तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का भी उल्लंघन है।

जिलाधिकारी ने उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच हेतु सी.एस. मर्तोलिया, अपर जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को जाँच अधिकारी नामित किया है। उन्होंने जाँच अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह उक्तानुसार विकास खण्ड चौखुटिया अन्तर्गत मतदेय स्थल संख्या 95 प्रा०पा० उंचावाहन में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने सम्बन्धी प्रसारित वीडियो में दर्शित सम्पूर्ण तथ्यों की जाँच करते हुए वीडियो प्रसारित कर प्रशासन की छवि को धूमिल एवं मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सम्बन्धित कार्मिक को चिन्हित कर, सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अपनी सुरपष्ट जाँच आख्या एक सप्ताह अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जाँच के दौरान यदि यह तथ्य संज्ञांन में आते हैं कि उक्त मतदेय स्थल में मतदान हेतु समुचित व्यवस्थाएँ नहीं थी तो इस हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के उत्तरदायित्व के निर्धारण का भी जाँच आख्या में उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे।

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