एनएच-109 पर कार्यप्रणाली की स्वीकृति बिना कार्य करने पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस

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रानीखेत। अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत अशोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर क्वारब पुल के समीप क्षेत्र में भू-स्खलन एवं धंसाव उपचार कार्य के संबंध में कार्यदायी संस्था मै० चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. को संशोधित कार्यप्रणाली की स्वीकृति के बिना कार्य प्रारंभ करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

उनके द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संशोधित कार्यक्रम के साथ विस्तृत कार्यप्रणाली, यातायात प्रबंधन योजना तथा सुरक्षा योजना प्रस्तुत नहीं की गई, जो ईपीसी अनुबंध के अंतर्गत अनिवार्य है। बिना अनुमोदन के कार्य निष्पादन तथा अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों के कारण स्थल पर दुर्घटना की सूचना भी प्राप्त हुई है ।

संस्था को निर्देशित किया गया है कि अनुमोदन प्राप्त होने तक सभी महत्वपूर्ण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाएं तथा 48 घंटे के भीतर विस्तृत कार्यप्रणाली, यातायात प्रबंधन योजना, सुरक्षा प्रबंधन योजना एवं जोखिम न्यूनीकरण उपाय प्रस्तुत किए जाएं। 25 फरवरी 2026 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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