उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर

Share the News

ब्रेकिंग न्यूज़

– उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर

– राज्य निर्वाचन आयोग को HC से नहीं मिली राहत

– हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग

– 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने HC में फाइल की थी रिव्यू पिटिशन

– HC ने दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को नहीं माना था सही 

– HC के आदेश से एक बार फिर मची खलबली

– HC ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई रोक 

– HC ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद दाखिल कर सकता है इलेक्शन पिटिशन

See also  डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में सबसे आगे बैठे एस जयशंकर, यह तस्वीर नहीं भारत की धमक है
error: Content is protected !!